महराजगंज। थाना फरेंदा क्षेत्र के माध्यमिक इंटर कॉलेज उदितपुर के पास 12 जुलाई 2021 को कार चालक की टक्कर से शिक्षक की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महराजगंज के न्यायाधीश सैयद सरवर हुसैन रिजवी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंक रोड गोरखपुर को मृतक आश्रितों को एक करोड़ सात लाख 63 हजार 46 रुपये देने का आदेश पारित किया है।
पत्रावली के अनुसार, मधुकरपुर महदेवा निवासी भीमराव (48) 12 जुलाई 2021 को बाइक से अध्यापन के लिए माध्यमिक इंटर कॉलेज हरमिंदर खुर्द क्षेत्र फरेंदा जनपद महराजगंज जा रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे अभिनव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदितपुर के पास पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से आ रहे कार चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भीमराव की मौत हो गई।
भीमराव की पत्नी सरोज देवी, पुत्र आदित्य कुमार राव एवं पुत्रियां नूतन राव, प्रिया राव एवं खुशी राव ने अपने अधिवक्ता सीताराम तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की। याचीगण के अधिवक्ता ने तीन गवाह एवं 50-दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की। न्यायालय ने याचीगण के अधिवक्ता सीताराम तिवारी व प्रतिवादी के अधिवक्ता गिरिजेश कुमार गुप्ता की बहस को सुनने के बाद उक्त निर्णय सुनाया है। न्यायालय के आदेशानुसार विपक्षी बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बैंक रोड, गोरखपुर) ने ब्याज सहित एक करोड़, 24 लाख, 75 हजार, 874 रुपये न्यायालय में जमा कर दिया है। यह अब तक की अदा की जाने वाली सर्वाधिक धनराशि है।