महराजगंज। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी अबरार अहमद पुत्र सैयद अली, निवासी बरगदवा मधुबनी टोला, मधुबनी, थाना पुरंदरपुर के खिलाफ 15 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाया था। इस मामले में 25 सितंबर 2018 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की पैरवी और गवाहों के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।