महराजगंज। परिवहन विभाग ने 22 अप्रैल को प्रदेश की तरफ से जारी अधिसूचना जनपद में प्रभावी कर दी है। जनपद में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की तरफ से बढ़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके अलावा एमबीआई को भी जुर्माना करने व जमा करने का अधिकार दे दिया गया है। मोबाइल पर वार्ता करते हुए वाहन चलाने पर एक हजार की जगह 10 हजार जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार ओवरलोडिंग में 20 हजार व बिना वाहन बीमा के वाहन चलाने पर चार हजार व नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ पर 10 हजार जुर्माना किया गया है। वाहन प्रपत्र, डीएल, वाहन बीमा इत्यादि प्रपत्र एम परिवहन एप के साथ डिजी लाकर एप और अन्य परिवहन एप पर उपलब्ध डिजिटल प्रपत्र भी जांच के समय दिखाने के लिए अनुमन्य कर दिया गया है।
एआरटीओ सुरेश मौर्या ने बताया कि परिवहन सचिव की तरफ से उक्त अधिसूचना 22 को ही जारी हुई।