सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामले में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए उसे आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी धर्मराज उर्फ पुजारी ग्राम केवटलिया थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है।
मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को धर्मराज उर्फ पुजारी 2019 में भगा ले गया था। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद धर्मराज उसकी पुत्री को दहेज के लिए मारते पीटते हुए उसका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न करने लगा। इससे अजिज आकर उसकी पुत्री बबिता ने ट्रेन के आगे कूदकर 24 दिसंबर 2020 को अपनी जान दे दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने विचारण करके साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।