महराजगंज। नए वित्तीय सत्र में अप्रैल माह से एमवी एक्ट के तहत नो पार्किंग और सर्विस लेन में वाहन पार्किंग करने पर अधिक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पेडेस्ट्रियल शेफ्टी (पैदल यात्रियों की सुरक्षा) के उल्लंघन पर भी अधिक जुर्माना भरना होगा।
यातायात पुलिस व परिवहन विभाग दोनों इस एक्ट के संशोधन से बढ़ा जुर्माना राशि वसूल सकेंगे। पेडेस्ट्रियल शेफ्टी मोटर वाहन एक्ट में समाहित है। इसके लिए जेब्रा क्राॅसिंग, गति अवरोधक ब्रेकर और मुख्य चौराहों पर सीमित रफ्तार का नियम प्रभावी है। बावजूद इसके दो पहिया और चार पहिया चालक इसका अनुपालन मुनासिब नहीं समझते हैं और वाहनों कि रफ्तार पर अंकुश नहीं रखते, जिसके कारण पैदल यात्री अक्सर वाहनों की चपेट में आकर चोटहिल हो जाते हैं।
वाहन चालकों पर जुर्माना लगता भी है तो सिर्फ 500, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेडेस्ट्रियल शेफ्टी उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर अब 2000 जुर्माना वसूल किया जाएगा।
यातायात प्रभारी अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्विस लेन में वाहन चलाने और पार्किंग पर भी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सर्विस लेन सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है न कि किसी अन्य कार्य के लिए। ि