महराजगंज। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अब परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
लाइसेंस के लिए इसकी अनिवार्यता इसलिए कि गई है, जिससे यह पता चल जाए कि जिसके लिए लाइसेंस बन रहा या नवीनीकरण हो रहा है वह स्वस्थ है या नहीं। आंखों की रोशनी पर्याप्त है या नहीं। 31 दिसंबर से इसे प्रभावी कर दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र को सारथी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। संभागीय निरीक्षक आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि नई गाइडलाइंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अक्सर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती थीं, अब इसपर रोक लग सकेगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी की तरफ से इसके लिए चिकित्सक पैनल बनाया जाएगा। पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जो सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।