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Maharajganj News: छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कारावास

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महराजगंज। जनपद के थाना बृजमनगंज क्षेत्र एक गांव में छेड़छाड़ के एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पांच वर्ष कारावास की सजा दी है। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने अभियुक्त को पांच वर्ष साधारण कारावास के साथ 9000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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मामला 18 जून 2023 की रात को 9:00 बजे का था। 60 वर्षीय व्यक्ति ने किशोरी को झोपड़ी में लेकर छेड़छाड की थी। 20 जून 2023 को केस दर्ज हुआ। तत्कालीन विवेचक कंचन राय द्वारा विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमे के पैरोकार राम अधीन ने पैरवी करते हुए गवाहों को पेश किया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने पांच गवाह एवं 11 दस्तावेज साक्षी प्रस्तुत कर सजा की मांग की। अभियुक्त 60 वर्षीय अर्जुन गिरी 26 जून 2023 से ही जिला कारागार में है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई है। संवाद
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