धिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिसवा बाजार ने कोठीभार थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश जायसवाल पर 6,44,000 रुपये सरकारी धन के गबन का आरोप है। वर्ष 2006 में गबन का केस दर्ज हुआ था। जमानत के लिए उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
सिसवा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन जगदीश जायसवाल की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। सरकारी धन के गबन के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें जेल भेज दिया।
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अभियोजन के अनुसार, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिसवा बाजार ने कोठीभार थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश जायसवाल पर 6,44,000 रुपये सरकारी धन के गबन का आरोप है। वर्ष 2006 में गबन का केस दर्ज हुआ था। जमानत के लिए उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंद्रनाथ त्रिपाठी के जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका कर दी। संवाद