महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत में मारपीट और गाली-गलौज के एक पुराने मामले की सुनवाई पूरी हुई। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा और 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, अभियुक्त मनोज कुमार केसरी निवासी वार्ड नंबर चार रुदलापुर और बृजेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू निवासी परसिया, थाना फरेंदा, जनपद महराजगंज को दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2002 का है। उस समय दोनों अभियुक्तों पर आपसी विवाद के दौरान मारपीट और गाली-गलौच करने का आरोप लगा था। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर थाना फरेंदा में केस दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।