- रोडवेज में दिव्यांगजनों का मोबाइल नंबर होगा प्रमाणित
महराजगंज। परिवहन निगम दिव्यांगों को निशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए पहले से तय नियमों में बदलाव किए गए हैं। महराजगंज एआरएम को पत्र भेजकर नया नियम एक अगस्त से प्रभावी करने के लिए निर्देश दिए हैं। नए नियम के तहत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड और प्रमाणपत्र में दर्ज मोबाइल नंबर प्रमाणित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
रोडवेज बसों में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र दिखाने पर निशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है। पूर्व निर्देश के मुताबिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारकों के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया, लेकिन दिव्यांगों को अब इसके साथ आधार कार्ड भी देना होगा। आधार और दिव्यांग प्रमाणपत्र की मदद से स्मार्ट कार्ड दिखाने के बाद परिचालक उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे। दिव्यांगजन यह ओटीपी बताएंगे, जिसके बाद परिचालक उन्हें निर्धारित स्थान का टिकट काटकर देंगे। इसके एवज में दिव्यांगजन से कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उन्हें उपलब्ध कराए गये यात्रा टिकट पर दिव्यांग का नाम, आधार कार्ड नंबर, यूडीआईडी नंबर, यात्रा की तिथि, सवार होने और उतरने के स्टेशन का नाम व शुल्क लिखा रहेगा।
दिव्यांग यात्रियों को अब आधार कार्ड व पंजीकृत मोबाइल नंबर यात्रा के समय रखना अनिवार्य किया गया है। प्राप्त निर्देश क्रम में एक अगस्त से बदलाव प्रभावी कर दिया जाएगा।
- सर्वजीत वर्मा, एआरएम