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Maharajganj News: न्यायालय ने अभियुक्त श्रवण कुमार निराला की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 30 Oct 2024 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। न्यायालय सेशन न्यायाधीश महराजगंज नीरज कुमार ने बुधवार को गोरखपुर के चौरीचौरा निवासी श्रवण कुमार निराला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वह वर्तमान में आंबेडकर जन मोर्चा का संयोजक है। पत्रावली के अनुसार, अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जमानत रद्द कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, धीरज सोनी की ओर से 15 अक्तूबर को थाना फरेंदा पर इस आशय की तहरीर दी गई कि वह वर्तमान में माइक्रो फाइनेंस, इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। उनकी संस्था आरबीआई की ओर से अधिकृत माइक्रो फाइनेंस व स्माॅल फाइनेंस की नियामक संस्था है। महराजगंज में कार्य कर रही माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं ने बताया कि आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम और सहयोगी संयोजक श्रवण कुमार निराला आवेदक अभियुक्त व उनके सदस्यों ने महिला समूह को जबरन संस्था के पंपलेट वितरित कर महिला समूहों को कर्ज न चुकाने तथा फाइनेंस संस्था की ओर से मांगे जाने पर डंडा-दवाई का प्रयोग करने के लिए उकसाया जा रहा था। आरोप है कि आरबीआई की ओर से निर्गत पत्र 11 दिसंबर, 2023 में कर्ज माफी पर अनधिकृत अभियानों के प्रति सचेत रहने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीमा गौतम, उसके सहयोगी संयोजक श्रवण कुमार निराला व उनके सदस्यों की ओर से महिला समूह फरेंदा, महराजगंज गांव की अनपढ़, गरीब व भोली-भाली महिलाओं को उकसाकर तथा उनके साथ छल करके उनसे 500-500 रुपये लेकर व फर्जी व कूट रचित तरीके से उनका अंगूठा निशानी लेकर फॉर्म भरवाया और उन्हें यह भ्रमित किया जा रहा है कि उन्हें अब लोन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में आंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला और राष्ट्रीय सीमा गौतम के खिलाफ गोरी जिले के गोरखनाथ और महराजगंज के फरेंदा थाने में दर्ज हुआ था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
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