महराजगंज। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब पांच फीसदी और 18 फीसदी ही होंगे। जीएसटी स्लैब के बदलाव से न सिर्फ टैरिफ वार से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं निर्माण यूनिट भी बढ़ेंगे। क्योंकि इसके प्रभावी होने के बाद सिर्फ लग्जरी उत्पाद 40 फीसदी के दायरे में आएंगे।
अर्थशास्त्र के प्रवक्ता आशुतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि अबतक जीएसटी के चार स्लैब पांच, 12, 18 और 28 प्रभावी हैं। नया स्लैब वित्त विभाग के मुताबिक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा लेकिन कारोबारियों के साथ आम लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। क्योंकि रोजमर्रा के उत्पाद टैक्स स्लैब घटने से सस्ते होंगे। कुल मिलाकर मौजूदा समय में घर चलाने में जितना खर्च लग रहा उससे कम घर खर्च लगेगा जो बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी सहूलियत आम मध्यमवर्गीय परिवार के लिए मानी जा रही है। काउंसिल के नए प्रावधान व मिलने वाले लाभ को लेकर चार कारोबारियों से वार्ता कर यह जानने का प्रयास किया कि स्लैब बदलाव से क्या लाभ मिलेंगे और क्या सहूलियत मिल सकेगी।