विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट महराजगंज ने जार्डन की जमानत याचिका को बुधवार देर शाम रद्द कर दिया। 10 अगस्त को सेशन कोर्ट (जिला जज) की अदालत से विदेशी नागरिक के जमानत की याचिका एससी/एसटी कोर्ट में स्थानांतरित हुआ था। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में बहस के लिए प्रस्तुत हुए और कोर्ट को सभी पहलुओं से बिंदुवार जानकारी देकर जमानत देने की मांग की। दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक विभिन्न तथ्य व दलील भी प्रस्तुत किए गए। बहस के बाद कोर्ट ने 30 मिनट बाद आदेश देने की बात कही।
देर शाम आबिद शमीम की अदालत ने विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने का हवाला देकर रद्द कर दी। 11 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के जायसवाल मोहल्ला सोनौली स्थित स्तंभ संख्या (516) 22 से एक विदेशी नागरिक को बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल जाने की कोशिश के दौरान दबोचा गया।
एसएसबी 22 वीं वाहिनी ने विदेशी नागरिक को सोनौली कोतवाली के सुपुर्द किया। आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अपर सत्र न्यायालय से उसे कारावास निरुद्ध करने का आदेश दिया। यह मामला उसी कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय है।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने 11 जुलाई को सोनौली से गिरफ्तार विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका को रद कर दिया है। अब सिर्फ अपर सत्र न्यायालय (सीजेएम) की अदालत में जार्डन का मामला है। इसकी सुनवाई 19 अगस्त को होनी है: आशुतोष पांडेय, डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज