महराजगंज। एटीएम कार्ड बदलकर 70,000 रुपये निकालने वाले अभियुक्तों रामभवन साहनी, मोहित पासवान, धर्मेन्द्र उर्फ कोयला एवं अर्जुन साहनी की जमानत अर्जी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम ने खारिज कर दी।
25 जून को वादी मुकदमा शैलेंद्र कुमार चौरसिया निवासी ग्राम शाहपुर पोस्ट महुअवां बुजुर्ग, जिला कुशीनगर किसी कार्य से पनियरा गए थे। पनियरा के इंडिया-एटीएम सुकहिया बाजार के सामने पैसा निकालने गए, वहां पर दो अपरिचित आए और उनका एटीएम कार्ड बदल लिए। कुछ देर बाद उनके खाते से पांच बार में 70,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पनियरा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान अभियुक्त रामभवन साहनी, मोहित पासवान, धर्मेन्द्र उर्फ कोयला एवं अर्जुन साहनी के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्तों को जिला कारागार महराजगंज भेजा गया।