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Maharajganj News: दुर्गा पूजा डोल पर पथराव के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के बैठवलिया गांव में दुर्गा पूजा डोल भ्रमण के दौरान पथराव करने के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आरोपी आबिद अली, सहाबुद्दीन अंसारी एवं नूरूल्लाह के जमानत प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असगर अली ने खारिज कर दिया है।
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थाना निचलौल अंतर्गत पुलिस चौकी बहुआर प्रभारी ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 11 अक्तूबर 2024 को ग्राम मिश्रौलिया में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिओम पांडेय व अन्य द्वारा मां दुर्गा का डोल ग्राम मिश्रौलिया के शिव मंदिर से उठाया गया। डोल मिश्रौलिया से होकर बैठबलिया होते हुए वापस शिव मंदिर पर समाप्त होता है। अभी जुलूस शिव मंदिर से होते हुए मुस्लिम मोहल्ला के पास पहुंचा था। तभी जुलूस में चल रहे लोगों के झंडे को कुछ असामाजिक तत्वों ने नोच लिया व डोल जुलूस में शामिल लोगों पर ईंट पत्थर चलाए। लोगों ने लोहे की रॉड से मारपीट करने का भी आरोप लगाया था।
मारपीट के बाद जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आसपास के घरों के लोग डर के मारे अपने-अपने घरों का दरवाजा बंद करके अंदर छिप गए। सार्वजनिक रास्ते पर भय का माहौल व्याप्त हो गया। आरोपियों के इस कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। बाद में वादी मुकदमा चौकी प्रभारी बहुआर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना निचलौल पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज किया। आरोपितों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी।
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उच्च न्यायालय ने आरोपितों को जिला न्यायालय के समक्ष दो सप्ताह के भीतर हाजिर होने के लिए निर्देशित किया।
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