भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के डेरवा निवासी साजिद को न्यायालय ने अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए सोमवार को जेल भेज दिया। रोपी साजिद विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। तीन लाख रुपये की ठगी के एक मामले में पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी।
जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनरा निवासी दिग्विजय विश्वकर्मा ने भिटौली थाने में शिकायत दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि चचेरे भाई एवं मेरे बहनोई से आरोपी साजिद ने मलेशिया का वर्क वीजा के नाम पर तीन लाख रुपये ले लिया था लेकिन बातों में फंसा कर उसने बैंकाक का टूरिस्ट वीजा दे दिया। वीजा की अवधि समाप्त होने पर सभी लोग घर वापस आ गए और जब उक्त एजेंट से अपना दिए हुए पैसों की मांग की तो वह आनाकानी करने लगा।
इसके बाद आरोपी साजिद के खिलाफ भिटौली थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके पहले भी साजिद के खिलाफ ठगी के करीब सात मुकदमे भिटौली थाने में दर्ज हैं। इस तरह विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने का उसने पेशा बना लिया था। उसके ऊपर काफी लंबा आपराधिक इतिहास भिटौली थाने में दर्ज है। भिटौली पुलिस उसे लंबे समय से सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सोमवार को उसने न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय उसके आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत नाममंजूर कर उसे जेल भेज दिया।