मोटरयान अधिनियम संशोधन अप्रैल से प्रभावी
जुर्माना के लिए 45 दिन की समयसीमा निर्धारित
महराजगंज। प्रभावी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में एआरटीओ की तरफ से 3,000 ऐसे वाहन चिह्नित किए गए हैं, जिनसे बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है। इन वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।
बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान प्रक्रिया में बदलाव के बाद इसे नए सत्र से लागू कर दिया जाएगा। पहली अप्रैल से केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 का संशोधन 2026 प्रभावी होने के बाद ऐसे वाहन कार्रवाई की जद में आएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। बार-बार चालान पर वाहन चालक को तीन महीने के लिए वाहन चलाने में अयोग्य घोषित किया जाएगा। साथ ही यातायात नियम उल्लंघन का जुर्माना 45 दिन के भीतर नहीं जमा करने पर न सिर्फ जुर्माने की रकम बढ़ेगी बल्कि वाहन जब्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है।
वर्जन
केंद्रीय मोटरयान संशोधन 2026 के प्रभावी होने से बार-बार नियम तोड़ने वालों पर डीएल सस्पेंड करने व अन्य कार्रवाई हो सकेगी।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ।