166 उर्वरक व्यवसायियों का लाइसेंस प्रतिबंधित
महराजगंज। जिले में खाद विक्रय के लिए उर्वरक व्यवसायियों को पीओएस मशीन जरूरी है। हाल ही में कृषि विभाग की ओर से जिले में पीओएस मशीन से खाद विक्रय न करने वाले व्यवसायियों की आनलाइन जांच हुई तो 166 फुटकर दुकानों द्वारा मशीन से खाद का विक्रय नहीं किया जा रहा है। ऐसे व्यवसायी यों का लाइसेंस प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें खाद का क्रय विक्रय करने से रोक दिया गया है।
प्रभारी जिला कृषि अधिकारी हिमांचल सोनकर ने बताया कि पीओएस मशीन से खाद विक्रय नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें सहकारी समितियां व इफ्को व निजी दुकान शामिल है। उन्होंने सभी उर्वरक व्यवसायियों को पीओएस मशीन से खाद का विक्रय किए जाने का निर्देश दिया है।