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Maharajganj News: स्मैक रखने में दोषी को 14 माह सश्रम कारावास

Tue, 17 Sep 2024 07:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर द्वितीय अभय प्रताप सिंह ने स्मैक की तस्करी में दोषी को 14 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, नौतनवा पुलिस को तीन अगस्त 2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से स्मैक की तस्करी कर ला रहा है। वह भगवानपुर बॉर्डर होते हुए मिश्रौलिया पुल के रास्ते सोनौली जाएगा। सूचना के आधार पर नौतनवा पुलिस एसएसबी जवानों के साथ एक टीम बनाकर मिश्रौलिया पुल के पास से आरोपी को पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक की पुड़िया में स्मैक मिला। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम कृष्णा पुत्र फागू वार्ड नंबर 5 गौतम बुद्धनगर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज का रहनेवाला। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ नौतनवा पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को 14 माह कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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