महराजगंज। बहन को डंडे से पीट-पीट कर मार डालने के मामले में दोषी भाई को 10 वर्ष कारावास के साथ 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक की ओर से इस मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मोहनकला टोला शाहिनाबार थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला सुभाष नौ जुलाई 2021 को अपनी बहन को मारपीट कर घायल कर दिया था। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण में बृजमनगंज थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में सुभाष को दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाया। संवाद