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Maharajganj News: आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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जिला जज अरविन्द मलिक ने सुनाई सजा
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महराजगंज। सोनौली थाना अंतर्गत ग्राम परसा सोमाली टोला बसंतपुर निवासी श्रवण साहनी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में जिला जज अरविंद मलिक ने दोषी करार करते हुए दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, श्रवण साहनी ने 27 अक्तूबर 2018 को एक लड़की का हाथ पकड़ कर साथ भाग जाने के लिए उकसाया था। इसकी सूचना उक्त लड़की ने अपने घर वालों को दिया। लड़की ने लोक लाज और प्रतिष्ठा जाने से आहत होकर अपने खेत से सटे आम के पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोपित श्रवण साहनी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज अरविंद मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों व जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र नाथ त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाया है।
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