फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईवे से हटेंगी शराब की 13 दुकानें

Mon, 27 Mar 2017 12:47 AM IST
lalitpur
विज्ञापन
श्‍ाराब - फोटो : demo pic
विज्ञापन
हाईवे से 500 मीटर की दूरी शराब की दुकानें संचालित न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर जिले की 13 दुकानों पर पड़ा है। एक अप्रैल से हाईवे के पास चल रही देसी शराब की सात, अंग्रेजी शराब की तीन और बीयर की तीन दुकानें स्थानांतरित कर दी जाएंगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए सभी लाइसेंस धारकों से चौहद्दी दर्ज करा ली है।
विज्ञापन



सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों से अपनी चौहद्दी दर्ज कराने को कहा था। लाइसेंस धारकों द्वारा दी गई सूचना के बाद 13 दुकानें हाईवे के 500 मीटर के दायरे में मिलीं। अब विभाग ने 13 शराब की दुकानों को हाईवे से हटाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक अप्रैल से हाईवे पर संचालित इन दुकानों के पते बदल जाएंगे। आबकारी विभाग ने राजस्व की हानि बचाने के लिए इन दुकानों को पांच सौ मीटर से दूर कर दिया है। एक अप्रैल से देसी शराब की तेरई फाटक, जमालपुर, सुरई घाट, मसौरा बैरियर, पटउआ, गौना, नाराहट, विदेशी शराब में तेरई फाटक, मसौरा बेरियर, बेटना स्टैंड व बीयर की तेरई फाटक, आर्यन इन होटल के पास, मसौरा बैरियर की दुकानों को हाईवे से पांच सौ मीटर की दूरी पर संचालित किया जाएगा।

प्रभावित हो सकती थी अन्य दुकानें
फोरलेन बनने से पहले चंदेरा से शहर में प्रवेश करने वाली सड़क नेहरू महाविद्यालय तक हाईवे की श्रेणी में आती थी। हाईवे बनने के बाद इस सड़क को अब जिला मार्ग में शामिल कर लिया गया है। अगर इस सड़क के वर्गीकरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ होता, तो शहर के अंदर की भी कई शराब की दुकानें नए नियम से प्रभावित होती।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। जनपद में 13 शराब दुकानों को हाईवे से हटाया जा रहा है। सभी लाइसेंस धारकों ने नई चौहद्दी के अनुसार दुकान संचालित करने की अनुमति ले ली है। इससे प्रशासन को अब किसी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं होगा।
विज्ञापन

पीके गिरी, आबकारी निरीक्षक।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें