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Lalitpur News: बस कंडक्टर से मारपीट के मामले में दो को तीन वर्ष की सजा

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फरार चल रहे एक दोषी के खिलाफ न्यायालय ने जारी किया वारंट
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। बालाबेहट क्षेत्र में लोहिया बस कंडक्टर से मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) विकास कुमार की अदालत ने दो आरोपियों महेंद्र सिंह और सोनू को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इनमें सोनू फरार चल रहा है। जिस पर न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
झांसी डिपो के परिचालक और फतेहपुर के थाना असोथर ग्राम आकूपुर निवासी अशोक कुमार ने करीब नौ वर्ष पहले ललितपुर के थाना बालाबेहट में तहरीर देकर बताया था कि 31 अगस्त 2016 को वह सुबह सात बजे लोहिया बस लेकर बालाबेहट से झांसी जा रहा था। ग्राम बंशा बम्हौरी में बस रोककर सवारी चढ़ा रहा था कि इसी दौरान उसी गांव के कुछ अराजकतत्व बस में चढ़ आए ओर बोले कि नीचे उतरो। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इस गांव के लोगों से वह किराया क्यों लेता है। इसी बात पर तीनों लोग उसे नीचे उतारकर गालियां देते हुए पीटने लगे।
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आरोपियों में ग्राम बंशा बम्हौरी निवासी महेंद्र पुत्र कमल सिंह यादव और दूसरा व्यक्ति सोनू पुत्र कमल सिंह यादव हैं, जबकि तीसरे व्यक्ति का नाम पता मालूम नहीं चला। थाना बालाबेहट पुलिस ने दो नामजद समेत तीन आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। सोमवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषियों को तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि यह नौ वर्ष पुराना मामला है। इसमें एक आरोपी महेंद्र सिंह जेल में है, जबकि दूसरा आरोपी सोनू फरार है। दोनों को न्यायालय ने बराबर सजा सुनाई है। आरोपी सोनू के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है।
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