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ग्यारहवीं की छात्रा से छेड़छाड़ में अभियुक्त को चार वर्ष की सजा

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ललितपुर। कोतवाली तालबेहट अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी ग्यारहवीं की छात्रा से छेड़खानी के पौने पांच वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी ग्यारहवीं की छात्रा ने पौने पांच वर्ष पूर्व कोतवाली तालबेहट में तहरीर देकर बताया था कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रही है। कुछ महीनों से मोहल्ला चौबयाना निवासी मुशीर खान अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ उसे नाजायज परेशान कर रहा है। जब वह ट्यूशन पढ़ने जाती है तो वह पीछे जाता है व उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील बातें करता है और धमकी देता है कि यदि उसने किसी से यह बात की तो उसे और उसके घर वालों को जान से मारकर फेंक देेंगे, जिससे वह डरी सहमी बनी रहती है। अपने घर पर भी कुछ नहीं बता पा रही है। उक्त मुशीर शराब के नशे में अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात्रि में घर के बाहर उपद्रव व तोड़फोड़ करता है।
सात जुलाई 2017 को रात्रि करीब साढ़े दस बजे उक्त व्यक्ति आया और घर के बाहर उसका नाम लेकर अपशब्द कहे और चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज से उसके घर वालों को जानकारी हुई। उसने अपने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। मुशीर के भय और आतंक के चलते वह उसका परिवार डरा सहमा और भयभीत है। उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है और उक्त व्यक्ति ने उसकी फोटो कहीं से हासिल कर ली है, जिसके दम पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तालबेहट पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोप मुशीर को दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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