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जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक समेत तीन पर मुकदमा

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police new.jpeg - फोटो : police new.jpeg
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ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सहारा इंडिया की विभिन्न सावधि योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं के तीन करोड़ रुपये जमा कराने और भुगतान नहीं करने के मामले में पुलिस ने सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक, रीजनल मैनेजर एवं मंडल प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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कस्बा पाली के हजारिया वार्ड निवासी प्रियंक कुमार जैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह सहारा इंडिया शाखा कार्यालय में बीस वर्ष से कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था। उसने सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड सहारा क्यूशप, यूनिक प्रोडक्ट रेज. लि. के अंतर्गत मासिक एवं सावधि योजना के तहत जमाकर्ताओं के तीन करोड़ रुपये जमा कराए थे। भुगतान के लिए सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय ललितपुर में वह दो वर्ष से चक्कर लगा रहा है। शाखा कार्यालय के झांसी एवं कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन एवं पत्र के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया। लेकिन, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। उसके ग्राहक अनिल कुमार जैन, जुगल किशोर सोनी, शिवशंकर सोनी, प्रेमकुमार जैन व कुछ अन्य ग्राहक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसने शाखा प्रबंधक ललितपुर तुवन चौराहा केडी मौर्या, रीजनल मैनेजर आंतियाताल झांसी राजेश कुमार एवं मंडल प्रमुख सहारा इंडिया इंडिया कानपुर तारिक हुुसैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कोतवाली पुलिस ने एसपी के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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