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आरटीई : एक दिसंबर से शुरू होगी पहले चरण की प्रक्रिया, पांच चरणों में प्रक्रिया होगी पूरी

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- ई-लॉटरी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय किए जाएंगे आवंटित
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देने के लिए इस साल दिसंबर से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार यह प्रक्रिया चार के स्थान पर पांच चरणों की होगी। ई-लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा।
गरीब बच्चों को कान्वेंट विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए सरकार निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति बच्चा निर्धारित रुपये हर माह देती है। प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा विभाग गरीब परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाता है। इसके अलग-अलग तिथियों में आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाती है। इस बार यह प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। पहले यह प्रक्रिया चार चरणों में अपनाई जाती थी। लेकिन इस बार यह प्रक्रिया पांच चरणों में हाेगी। पांचवें चरण में ऐसे बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे जोकि दूसरे वार्डों या ग्राम पंचायतों के होंगे। आवेदन के बाद स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। डीसी सामूहिक सहभागिता प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार आवेदन करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के आधार कार्ड अनिवार्य किए गए हैं। दिसंबर से इस बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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यह दस्तावेज रहेंगे जरूरी
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों के जो दस्तावेज तैयार कराने होंगे, उसमें अभिभावकों का आधार कार्ड, आय-प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड शामिल है।
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