ललितपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैधानिक गिरफ्तारी पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मांगी गई रिमांड को खारिज कर दिया और आरोपी को अविलंब गैर विधिक गिरफ्तारी के दृष्टिगत जिला कारागार से रिहा करने के आदेश दिए हैं।
थाना जखौरा के ग्राम करमुहारा निवासी सत्यभान यादव उर्फ गोलू यादव पर कोतवाली में नौकरी लगवाने के नाम पर साढ़े सात लाख रुपये रुपये लेने और बाकी रुपये नौकरी के बाद में देने की बात करने पर गाली देते हुए तमंचा अड़ाकर धमकाने और 20 हजार रुपये छीनने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है और वह बीस दिसंबर से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा है। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस द्वारा आरोपी की मांगी गई रिमांड को अवैधानिक गिरफ्तारी बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी और इसके संबंध में अधिवक्ता ने अपने तर्क रखे। न्यायालय ने उक्त मामले में अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू यादव की गिरफ्तारी अवैधानिक पाते हुए उसका अग्रिम रिमांड स्वीकृत पाए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम आरोपी का रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और आरोपी को गैर विधिक गिरफ्तारी के दृष्टिगत जिला कारागार से अविलंब रिहा करने के आदेश दिए।