ललितपुर। जिले में कोटेदारों व टैंकर चालकों की मनमानी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने कड़े निर्देेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में कोटेदार अथवा टैंकर संचालन में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने निर्देश में कहा है कि किसी भी गांव में कोटेदार द्वारा गरीबों को अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को समय-समय पर गांवों में कोटेदारों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने को कहा है। उन्होंने पेयजल आपूर्ति के लिए किराए पर लगाए टैंकरों में भी मनमानी पर नाराजी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर किसी भी गांव में पेयजल के लिए संचालित टैंकर संचालन में गड़बड़ी मिलती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम विकास अधिकारी व टैंकर संचालक की मानी जाएगी और उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
रविवार को आयोजित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जनप्रतिनिधियों ने टैंकर संचालन में मनमानी के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को टैंकर संचालन की निगरानी कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि टैंकर संचालन का समय-समय पर सत्यापन कराया जाएगा। वहीं, शहर के मुहल्ला नेहरू नगर में पेयजल की समस्या को देखते हुए उन्होंने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को खराब हैंडपंपों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं।