ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित दर की दुकानों से वितरित होने वाले अनाज की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब तिथिवार पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किए गए हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री को भी पर्यवेक्षण का जिम्मा सौंपा गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को पूर्व की भांति पंद्रह किलो गेहूं व बीस किलोग्राम चावल प्रति कार्ड हर महीने दिया जाना है। डीएम डा. रूपेश कुमार ने अनाज वितरण पर नजर रखने के लिए तिथिवार पर्यवेक्षण अधिकारी नामित कर दिए हैं।
माह की पांच तारीख को जिला स्तरीय अधिकारी, छह व सात तारीख को संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, आठ व नौ तारीख को संबंधित लेखपाल, दस व ग्यारह तारीख को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पर्यवेक्षण की जिम्मेेदारी उठाएंगी। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
होगा सत्यापन
उचित दर की दुकानों पर अनाज, चीनी का शत प्रतिशत सत्यापन एक से चार तारीख तक होगा। अनाज का स्टाक, वितरित खाद्यान्न व अवशेष खाद्यान्न के स्टाक की सूचना प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को दी जाएगी।
होगी फोटोग्राफी
राशन की दुुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी की मौजूदगी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण होगा। इस दौरान दुकान का फोटो, स्टाक का फोटो, नोटिस बोर्ड, लाइन में खड़े लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
रोस्टर से होगा वितरण
उचित दर विक्रेता तय रोस्टर के अनुसार अनाज का वितरण करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्घ कठोर कार्रवाई की जाएगी।