ललितपुर। शहर में बिना ले-आउट पास कराए और गैर कृषि भूमि घोषित किए बिना आवासीय कॉलोनी के निर्माण के मामले में नियत प्राधिकारी ने चौदह लोगों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सात दिन में जवाब मांगा है।
नियत प्राधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय ने चौदह लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से आई शिकायतों की जांच राजस्व विभाग से कराई गई थी। जिसमें पाया गया कि सिविल लाइन सदनशाह निवासी शाकिर खान पुत्र नजीर खान द्वारा राजपूत कॉलोनी के पास, मोहल्ला तालाबपुरा हाल एंब्रोसिया कॉलोनी अमित कुमार पुत्र सतीश कुमार द्वारा नेहरूनगर में, सिविल लाइन निवासी सुरेंद्र पुत्र फेरनलाल द्वारा नेहरूनगर, मोहल्ला चांदमारी निवासी बाबूलाल पुत्र नत्थू ने मोहल्ला चांदमारी के पास बैंक कॉलोनी के पीछे, मोहल्ला चांदमारी निवासी राकेश, बालकिशन पुत्र घनश्याम ने चांदमारी के पास बैंक कालोनी के पीछे, मोहल्ला रामनगर निवासी सुंदर पुत्र दुरजू ने मोहल्ला रामनगर में, सिविल लाइन निवासी हाजी अतीक अहमद पुत्र हमीद खां एवं मोहसिन पुत्र मुबीन अहमद, सिविल लाइन निवासी अब्दुल मजीद पुत्र हमीद खां ने बुढ़वार रोड पर बर्फ फैक्ट्री के पास, मोहल्ला हरदीला निवासी बृजकिशोर, भागीरथ पुत्र लक्ष्मन ने आरटीओ ऑफिस के पास, मोहल्ला आजादपुरा निवासी रजनीश पुरोहित पुत्र बालकिशन पुरोहित ने राजपूत कॉलोनी के पास, डैम रोड आजादपुरा निवासी जयपाल सिंह पुत्र इमरत सिंह ने डैम रोड राजपूत कॉलोनी के आस-पास बिना ले आउट पास किए और गैर कृषि
भूमि घोषित किए बिना ही अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी का निर्माण शुरू कराया है।
मानचित्र स्वीकृृति के लिए राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, नपा के अधिशासी अधिकारी आदि विभागों से एनओसी के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किए जाने के लिए कार्यवाई अमल में लाई जाती है। राजस्व विभाग से प्राप्त जांच आख्यानुसार तहसील ललितपुर के अंतर्गत इनके द्वारा स्वयं के नाम अंकित आराजी पर बिना ले आउट पास कराए की जा रही प्लाटिंग नियम संगत नहीं है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से सात दिन के अंदर अनाधिकृत रूप से की जा रही प्लाटिंग के विषय में कारण सहित जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।