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नेहरुनगर बना हॉट स्पॉट, 11 जगह लगाई बैरीकेटिंग

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हॉट स्पॉट बने नेहरुनगर में लगी बैरीकेटिंग - फोटो : LALITPUR
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ललितपुर। मोहल्ला नेहरू नगर में एक महिला की कोरोना पॉजीटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे मोहल्ले को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। इसके लिए नेहरू नगर में 250 मीटर की परिधि में चारों ओर कंटेनमेंट जोन घोषित कर 11 जगह बैरीकेटिंग लगाई गई है। बाहर निकलने या कंटेनमेंट जोन के भीतर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है।
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मोहल्ला नेहरुनगर निवासी एक 46 वर्षीय महिला की कोरोना पॉजीटिव रिपोर्ट आने के बाद पुलिस व प्रशासन सतर्क हो गया है। मोहल्ला नेहरू नगर निवासी महिला की रिपोर्ट आने के बाद से उसे सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके बाद मोहल्ले में महिला के घर से 250 मीटर की परिधि में चारों ओर अलग-अलग गलियों व मुख्य मार्ग पर 11 जगह बल्लियां लगाकर मोहल्ला पूरी तरह से सील कर दिया गया। जहां से भी मोहल्ले में प्रवेश करने या बाहर निकलने का कोई अन्य रास्ता है, वहां भी पुलिस बल तैनात किया गया है।
उपजिलाधिकारी सदर गजल भारद्वाज द्वारा आदेश जारी किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या तीन में 46 वर्षीय महिला को जांच उपरांत कोरोना पॉजीटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोरोना वायरस के लक्षण किसी अन्य व्यक्ति में दिखाई दें तो तत्काल उसकी सूचना चिकित्सीय टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वार्ड निगरानी समिति एवं संबंधित लेखपाल को दें। शहरी क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर उस क्षेत्र के लिए व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत जहां शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, वहां 250 मीटर के रेडियस में या पूरा मोहल्ला जो भी कम हो, मुख्य सचिव के शासनादेश के क्रम में मोहल्ला नेहरुनगर में 250 मीटर की परिधि में कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। सीमाएं पूर्णत:सील कर दी गई है। इसमें उत्तर में बलराम, मनोहर, हरनारायण आदि केे मकान के पास, दक्षिण में मनोज जैन की दुकान के गेट के सामने व बगले के पास, पूर्व में रेलवे कालोनी जाने का रास्ता, पश्चिम में रमेश झा बम्हौरी वाले एवं राजा के मकान के पास, मोबाइल बैरियर का स्थान रेलवे कॉलोनी जाने का रास्ता।
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उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न आदि की बिक्री सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में मोबाइल बैरियर तक की जाएगी। प्रतिबंधित कंटेन्मेंट जोन में सभी प्रकार का आवागमन दो पहिया, चार पहिया वाहन, हाथ ठेला आदि पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगा। मोहल्ला नेहरुनगर के सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वह उपरोक्त मोहल्ले में विशेष सतर्कता, सजगता व सावधानी रखेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न आदि चिकित्सा आपातसेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों का ही जांच के बाद मोबाइल बैरियर तक का आवागमन अनुमन्य होगा। कंटेनमेंट जोन में आने जाने के लिए केवल मोबाइल बैरियर स्थित मोहल्ला नेहरू नगर में रेलवे कॉलोनी जाने का रास्ता रहेगा, जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा तैनात उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों द्वारा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। अन्य मोहल्लों का न तो कोई व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन में जाएगा ओर न ही कोई व्यक्ति उक्त जोन से बाहर निकलेगा।
किसी व्यक्ति को मोबाइल बैरियर पर छेड़छाड़, जबरदस्ती जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उक्त बैरियर पर जबरदस्ती जाने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम एवं धारा 144 सीआरपीसी की धाराओं के तहत मुुकदमा दर्ज कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकृत होंगे। एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में सेनिटाइज एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें व लाउड स्पीकर से कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध के संबंध में प्रचार- प्रसार कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारी एवं संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे।

नेहरूनगर में बल्लियां लगाते कर्मचारी व मौजूद अधिकारी- फोटो : LALITPUR

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