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पांच हजार से ज्यादा बकाया, तो शिकायत भी न करें

Sun, 06 Nov 2016 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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bitut bibhag, lalitpur news - फोटो : demo
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विद्युत विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के लिए पांच हजार से अधिक के बकाएदारों और बिना बिजली बिल दिखाए विद्युत फाल्ट संबंधी शिकायत को सब स्टेशनों पर दर्ज नहीं किया जाएगा। उपखंड अधिकारी प्रथम ने विद्युत सब स्टेशनों पर एसएसओ को निर्देशित किया है। 
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शहर में तीन विद्युत सब स्टेशनों के माध्यम से शहर के 24 हजार घरेलू व कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति प्रदान की जाती है। घरों में विद्युत मीटरों और खंभों से निकली घरेलू विद्युत केबल में फाल्ट पर कई बार उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल हो जाती है। जिस पर विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा सब स्टेशनों पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायत के आधार पर उपभोक्ताओं के घर जाकर विद्युत समस्या का निस्तारण कर दिया जाता था।

लेकिन अब विद्युत विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने और विद्युत बिलों की समस्याओं को देखते हुए पांच हजार से अधिक के बकाएदार उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों को सब स्टेशन पर दर्ज नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को सब स्टेशनों पर शिकायत दर्ज कराने के लिए विद्युत बिलों को भी दिखाना होगा। बिना विद्युत बिल दिखाए कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।
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पांच हजार से अधिक के बकाएदार उपभोक्ताओं की विद्युत समस्या शिकायत का निस्तारण भी तभी होगा, जब वह उपभोक्ता बकाएदारी जमा कर दे। उपखंड अधिकारी प्रथम अखिलेश कुमार वर्मा ने सब स्टेशन ऑपरेटरों को पांच हजार से अधिक की बकाएदारी वाले उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। बिलों में खामी वाले बिजली के बिलों पर बकाएदारी होने पर उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण भी तभी होगा, जब उपखंड अधिकारी उक्त विद्युत बिलों की कमियों पर संस्तुति कर दें।
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