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मोबाइल चोर को दो वर्ष की सजा

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ललितपुर। रेलवे स्टेशन पर एक वर्ष पूर्व मोबाइल चोरी के मामले में पकड़े गए एक मोबाइल चोर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल निगम की अदालत ने दो वर्ष का कारावास और चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
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जीआरपी एसआई शेरपाल सिंह ने एक वर्ष पूर्व जीआरपी थाने में दी तहरीर में बताया था कि चार मई 2018 को वह हमराह सिपाहियों के साथ रात्रि 9.40 बजे संदिग्ध एवं अपराधी तत्वों की धरपकड़, अपराध नियंत्रण के लिए रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रहा था। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बुकिंग विंडों के पास दो व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में बैठे हैं। जिस पर मौके पर छापा मारा तो आपीएफ थाने के पूर्वी कौने पर दो व्यक्ति खड़े मिल गए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जिला धौलपुर के थाना कंचनपुरा अंतर्गत ग्राम पिरावली निवासी अजमेर सिंह पुत्र नाथूराम व दूसरे ने अपना नाम राहुल पुत्र हरी विलास सोलंकी बताया। अजमेर की पेंटे की अलग-अलग जेबों से कुल चार मोबाइल व 90 रुपए बरामद किए गए। पूछने पर बताया कि वह मोबाइल चुराते हैं और सभी मोबाइल चोरी के हैं। वहीं राहुल के पास से दो मोबाइल व सात सौ रुपए बरामद किया गया। दोनों मोबाइल चोरी करते हैं। तीन चार माह पूर्व झांसी की ओर जा रही ट्रेन श्रीधाम एक्सप्रेस में यात्री का पर्स चुरा लिया था, जिसमें 365 रुपए, मोबाइली सेमसंग, एटीएम व चार सौ रुपए थे।अन्य सामान चलती ट्रेन से फेका था। उसी में से 700 रुपए बचे हैं, उसी दिन एक यात्री का लेडीज पर्स चुराया था, जिसमें वीवो मोबाइल व सैमसंग का मोबाइल कुल दो मोबाइल थे। वीवो के मोबाइल का राह चलते मोबाइल बेच दिया था। एक मोबाइल सैमसंग उसके पास है। उक्त मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अजमेर को दो वर्ष व चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी राहुल की मांग पर उसकी फाइल अलग चल रही है। इस मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश दुबे ने की।
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