ललितपुर (ब्यूरो)। विभागीय अफसरों के निर्देशों के बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित हुए पात्र परिवारों की सूची राशन कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर चस्पा नहीं की गई है। इस कारण मुहल्लेवासी सूची से अनभिज्ञ हैं।
एक जनवरी से जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत चयनित परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल दिया जाना है। अधिनियम के लागू होते ही एपीएल कार्ड चलन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में एपीएल कार्डधारकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
वह चयनित सूची से अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिस कारण न तो वह योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर पा रहे और न ही आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। नगर की बहुत सी राशन की दुकानों पर कोटेदारों ने सूची को नहीं लगाया है, जबकि विभागीय अफसर राशन की दुकानों पर सूची चस्पा होने का दावा कर रहे हैं।
मुहल्ला रावरपुरा, चौबयाना व खिरकापुरा की राशन की दुकानों पर सूची का अभाव है। इससे विभागीय अफसरों के दावे की पोल खुल गई है। वहीं, जिला पूर्ति अधिकारी डीएस राम ने सभी उचित दर दुकानों पर सूची चस्पा कराने के निर्देश पूर्ति निरीक्षक को दिए हैं।