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जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा

Sun, 12 Jun 2016 12:43 AM IST
Lalitpur
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जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा - फोटो : Amar Ujala
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ललितपुर। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड में बूंद-बूंद पानी बचाने की मुहिम चल रही है। पानी की परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। डीएम के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नगर पालिका द्वारा पुरुषोत्तम दास टंडन कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में धड़ल्ले से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य होने से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है।
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जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार ने एक सप्ताह पूर्व नियत प्राधिकारी को शहर क्षेत्र में हो रहे भवन निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे और उन्होंने नागरिकों से पानी की बचत करने की अपील की थी। लेकिन, नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशों को ताक पर रख कर पुरानी तहसील के पास नगर पालिका द्वारा निर्मित पुरुषोत्तम दास टंडन कामर्शियल कॉम्पलेक्स के वेसमेंट में दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में टेंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और प्रत्येक दिन हजारों लीटर पानी निर्माण कार्य में खर्च किया जा रहा है।
शहर के मुख्य मार्ग पर करीब एक सप्ताह से हो रहे निर्माण पर प्राधिकरण के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी, जबकि प्राधिकरण के अवर अभियंता एसके प्रजापति ने सोमवार को नगर क्षेत्र में भ्रमण कर दो स्थानों पर चल रहे निर्माण पर रोक लगाई थी।
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नियमों को किया जा रहा दरकिनार
वेसमेंट में दुकानों का निर्माण कार्य नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है। शहर में निजी अथवा व्यवसायिक भवन का निर्माण कराने से पूर्व विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण से भवन का मानचित्र स्वीकृत कराना पड़ता है। निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पहले प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। यह नियम आम जनता व सरकारी विभाग दोनों पर ही लागू होते हैं। लेकिन, उक्त कांपलेक्स का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है और न ही प्राधिकरण से निर्माण कार्य कराने की कोई अनुमति ली गई है। इतना ही नहीं, नियमानुसार कामर्शियल कांपलेक्स में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन उक्त कांपलेक्स के वेसमेंट में पार्किंग दरकिनार कर दी गई है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा नगर पालिका को कई बार नोटिस भी थमाए गए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला।

जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से वार्ता करने का प्रयास किया गया। लेकिन, दोनों ही इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए।

कामर्शियल कांपलेक्स में पार्किंग को स्थान देना अनिवार्य है, यदि नगर पालिका द्वारा निमयों का उल्लंघन किया जा रहा है तो मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका द्वारा कई कांपलेक्स बिना विभाग की अनुमति व बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बना लिए गए है, इसके संबंध में मुकदमा विचारधीन है।
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- रमेश चंद्र
नियत प्राधिकारी/ एसडीएम सदर
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