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मिलावटी शराब में दो को आजीवन कारावास

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मिलावटी शराब में दो को आजीवन कारावास
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न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अजय पाल सिंह की अदालत ने मिलावटी शराब बनाकर बेचने के अपराध में थाना पाली क्षेत्र के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को मिलने पहुंची महिला परिजनों ने हंगामा काटा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि नौ वर्ष पूर्व थाना पाली प्रभारी सुजीत कुमार वर्मा ने थाने में लिखाई तहरीर देकर बताया था कि वि 30 जनवरी 2009 को हमराह सिपाहियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था और बांछित अपराधियों के लिए भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही वे रजौरा सड़क पर घुंसी नदी क पुल पर ही पहुंचे थे कि उसी समय मुखबिर ने सूचना दी थी कि रजौरा में कबूतरा डेरा पर शेेर सिंह कबूतरा एवं जगदीश कबूतरा अवैध रूप से यूरिया मिश्रित महुआ की कच्ची शराब बना रहे हैं। इस पर उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापा मारा। पुलिस को देखकर अवैध शराब बना रहे लोग भागने लगे। पकड़े गए उक्त लोगों ने अपना नाम शेर सिंह व जगदीश कबूतरा बताया। दोनों के खिलाफ थाना पाली में ही धारा 356, 511 के तहत मुकदमा भी पूर्व में पंजीकृत किया गया था, जो वांछित चल रहे थे। दोनों से यूरिया मिश्रित कच्ची शराब बरामद की। थाना प्रभारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं मिलावटी शराब का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त जगदीश कबूतरा और शेर सिंह को मिलावटी शराब के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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