ललितपुर। न्याय पंचायत जाखलौन के ग्राम आलापुर निवासी किसान की उड़द की फसल का बीमा नहीं देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को किसान को 33,111 रुपये फसल बीमा की राशि देने का आदेश दिया।
आलापुर निवासी भगवान सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवार दायर किया था। उसने बताया था कि खरीफ 2019 की उड़द की फसल का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. के शाखा प्रबंधक (प्रधानमंत्री फसल बीमा) ललितपुर और एवं नई दिल्ली की शाखा ने किया था। पंजाब नेशनल बैंक ने 30 जुलाई को 956 रुपये प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी के पास भेजा। उस समय उस पर 2,58,168 रुपये का कृषि ऋण था, इससे उसकी उड़द की फसल 2,58,168 रुपये में बीमित हो गई थी। 2019 में उड़द की फसल नष्ट हो जाने से गांव के अन्य किसानों को क्षतिपूर्ति की गई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
बुधवार को आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य प्रकाश विश्वकर्मा और रफिया खातून ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के अंदर परिवादी को उसकी उड़द की फसल की क्षतिपूर्ति 33,111 रुपये अदा करे और उक्त धनराशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि 17 नवंबर 2020 से सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी अदा करे। संवाद