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सालाना आमदनी तीन लाख तो बेटियों को मिलेंगे 15 हजार

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सालाना आमदनी तीन लाख तो बेटियों को मिलेंगे 15 हजार
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ललितपुर। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगे और बेटियों को बोझ न समझा जाए, इसलिए महिला सशक्तीकरण के लिए कन्या सुमंगला योजना लागू कर दी गई है। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। अब यदि किसी परिवार की सालाना आमदनी तीन लाख रुपये है और उसकी दो बेटियां हैं तो उसे योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत बेटियों की शिक्षा के लिए अधिकतम पंद्रह हजार रुपये दिए जाएंगे।
योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। यह योजना 01 अप्रैल से लागू की गई है। यह योजना 6 श्रेणियों में चलेगी।
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प्रथम श्रेणी में जिन बालिकाओं का जन्म एक अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है तो उसे दो हजार रुपये दिए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में वह बालिकाएं जिनका एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म एक अप्रैल से पूर्व न हुआ हो, उन्हें एक हजार रुपये दिए जाएंगे। तृतीय श्रेणी में वह बालिकाएं आएंगी, जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें दो हजार रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी में वह बालिकाएं, जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें एकमुश्त दो हजार रुपये दिए जाएंगे। पांचवीं श्रेणी में वह बालिकाएं, जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें एकमुश्त तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। छठवीं श्रेणी में वह बालिकाएं, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, उन्हें एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाएंगे।
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यह पात्रता होना जरूरी
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र /विद्युत/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो। परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में यदि लड़की है तो उसे भी लाभ दिया जाएगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की संतानों तथा गोद ली गई संतानों को शामिल कर अधिकतम दो बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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पात्रता की श्रेणी वाली बालिकाएं/ अभिभावक आनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र उप जिलाधिकारियों/ खंड विकास अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय विकास भवन के मेन गेट के सामने संपर्क कर सकते हैं। सुरेंद्र कुमार पटेल, जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर
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