ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में चार वर्ष पूर्व एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शबिस्तां आकिल की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि चार वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 29 नवंबर 2017 को दस बजे जब वह अपने घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर गांव का ही धन सिंह घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट भी की। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश शबिस्तां आकिल ने आरोपी धन सिंह को घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने, गालीगलौज कर मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए कुल दस वर्ष के कारावास एवं कुल छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड वसूल होने पर आधी राशि पीड़िता को देेने के आदेश भी दिए।