लखीमपुर खीरी। मानसिक मंदित व मानसिक रूप से निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव व योजना के तहत पात्रता रखते हों, वे विभाग की वेबसाइट http://hwd.up.nic.in से आवेदन पत्र ले सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं केंद्र के संचालन के लिए अनुदान प्रस्ताव तीन प्रतियों में 30 जून तक विकास भवन में स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।