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23 साल पुराने मामले में हमलावर को दो वर्ष का कारावास

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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लखीमपुर खीरी। आपसी कहासुनी के बीच महिला के साथ मारपीट करने और उसकी हड्डी तोड़ देने के 23 साल पुराने मामले में जेएम दीक्षा भारती सिंह ने हमलावर को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि फुलवारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया पूजागांव निवासी संतोष का गांव के ही रामकृपा से वाद विवाद हो गया था। इसमें संतोष की पत्नी शकुंतला देवी ने बीच-बचाव किया था। इसी से नाराज होकर संतोष ने 11अप्रैल 1999 की सुबह शकुंतला शौच को जा रही थी तभी उसकी पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान शकुंतला, उनके पति राम कृपा, अंकित, प्रबल प्रताप सिंह की गवाही दर्ज कराई और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। जेएम दीक्षा भारती ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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