लखीमपुर खीरी। चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामदगी के आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी हासिम उर्फ मामा निवासी महेवागंज को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एडीजे मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को फैसला सुनाया। घटना नौ नवंबर 2018 की है। पुलिस उपनिरीक्षक अवधेश यादव ने गश्त के दौरान हासिम को पकड़ा था। उसके पास से चोरी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल और तलाशी में तमंचा बरामद हुआ था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अवधेश यादव, पारसनाथ, प्रदीप गंगवार और बबलू ने सुनवाई के दौरान बयान दर्ज कराए थे। संवाद