लखीमपुर खीरी। रंजिशन ग्रामीण को जानलेवा चोट पहुंचने के 15 साल पुराने मामले में एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दो सगे भाइयों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हैदराबाद थाना के गांव वनबुधेली में रहने वाले सफर की गांव के ही आसान अली और उसके भाई सफी से रंजिश चल रही थी। इस वजह से 28 नवंबर, 2010 की दोपहर 2:30 बजे सफी और उसके भाई आसन अली ने उन पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने सफर को मरणासन्न कर दिया था। हमले में सफर की सिर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इसमें एक्स-रे रिपोर्ट आने के बाद तीन जनवरी, 2011 को धारा 308 भी लगाई गई थी।
अदालती सुनवाई के दौरान सफर, इसहाक, सुलेमान, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. विमल सिंह, रविंद्र परिहार और सुरेंद्रपाल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। इसमें पुलिस के आरोप पत्र को साबित किया गया। अदालत ने जानलेवा चोट पहुंचाने के मामले में दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की कैद और प्रत्येक पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह व्यवस्था भी दी है कि वसूली गई जुर्माने की रकम में से आधी रकम बतौर मुआवजा पीड़ित को अदा की जाएगी।