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जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराकर बीमा का लाभ पाएंगे व्यापारी

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व्यापारियों को जीएसटी के फायदे बतातीं वाणिज्यकर अधिकारी सुनीता पांडे।
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लखीमपुर खीरी। वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए व्यापारियों से संपर्क अभियान चलाया है, जिसमें व्यापारियों को पंजीकरण कराने से मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
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डिप्टी कमिश्नर केके वर्मा के निर्देशन में वाणिज्य कर अधिकारी सुनीता पांडेय ने धौरहरा क्षेत्र के गांव सरैंया में व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो व्यापारी सीधे ऑफिस आएं, जहां उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारी देश व प्रदेश की विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी रखता है। पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, जिसके लिए कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। देश के किसी भी राज्य से माल खरीद सकते हैं। संवाद
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