फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Tikunia Case: क्रास केस मामले में यूपी सरकार ने दाखिल की आपत्ति, अगली सुनवाई 25 जुलाई को

Mon, 18 Jul 2022 08:16 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी

सार

तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष देख रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए विस्तृत आपत्ति दाखिल कर दी।
विज्ञापन
तिकुनिया मामले में क्रॉस केस पर सुनवाई - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तिकुनिया हिंसा क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में आरोप निर्धारण को लेकर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। जिला जज अदालत ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।

विज्ञापन


तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष देख रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए विस्तृत आपत्ति दाखिल कर दी। अदालत में राज्य सरकार की ओर से 26 पेज की आपत्ति रखते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन को आधारहीन बताया।

वहीं आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, शिव सहाय सिंह और विनय सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दी गई आपत्ति की नकल प्राप्त की और डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए समय की मांग की। इस पर जिला जज ने 25 जुलाई की तारीख नियत की है। वहीं आरोपियों की ओर आरोपियों की उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से जिला जेल से अदालत में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें