लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड में बुधवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने एआरटीओ कार्यालय के लिपिक ओम कश्यप को गवाह के तौर पर पेश किया। उन्होंने घटना में इस्तेमाल वाहनों की क्षमता और स्वामित्व के संबंध में बयान दर्ज कराए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने ओम कश्यप से जिरह पूरी की। गवाह ने बताया कि एसआईटी की चार्जशीट के अनुसार थार गाड़ी के मालिक अजय मिश्र थे और यह घटना में शामिल थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी अधिराज कोल्स कंपनी के स्वामित्व में थी। बचाव पक्ष के सवालों पर उन्होंने रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी होने की बात कही और इस प्रकरण में किसी निजी जानकारी से इन्कार किया।
जिरह समाप्त होने के बाद जिला जज शिवकुमार सिंह ने अगली गवाही पेश करने के लिए कहा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि तत्कालीन सीओ मितौली संदीप सिंह को तलब किया गया है और उन्हें बृहस्पतिवार को पेश होना है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है।
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तीन अक्तूबर 2021 को हुई थी हिंसा
तीन अक्तूबर, 2021 को तिकुनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में चार किसान, दो भाजपा कार्यकर्ता, एक पत्रकार और एक ड्राइवर की मौत हुई थी। मामले में दो रिपोर्ट दर्ज हुए थे। चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी हैं। क्रॉस केस में गुरविंदर सिंह सहित चार किसान आरोपी हैं।