लखीमपुर खीरी। बालक से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज हरिप्रसाद ने एक दुराचारी को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर को ग्राम त्रिकोलिया निवासी कमलेश कुमार उर्फ विमलेश कुमार 22 अक्टूबर 2017 को मिठाई और समोसे दिलाने के बहाने उसको बहला-फुसलाकर महंगापुर ले गया और बालक के साथ दुष्कर्म किया। रक्तरंजित अवस्था में बालक जब अपने घर पहुंचा तो उसने खुद के साथ हुई वारदात की जानकारी दी। थाना संपूर्णानगर में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी विमलेश कुमार की गिरफ्तारी की गई। अदालती सुनवाई के दौरान राजू मौर्या, शिवम मौर्य, अनीता मौर्या, एसआई राजकिशोर यादव, हंसराम डॉ. सुजीत, डॉ. केपी सिंह, हेड कांस्टेबल शिव बहादुर राव, एसआई ब्रजराज यादव की गवाही दर्ज कराई गई और संपूर्णानगर पैरोकार अनिल कुमार ने सक्रिय पैरवी की। न्यायाधीश हरिप्रसाद ने मामले की सुनवाई के बाद विमलेश और कमलेश को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया जिसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।