लखीमपुर खीरी। जिला सहकारी बैंक खजुरिया में गबन-अपहरण प्रकरण मामले में संलिप्त बैंककर्मी मुकेश नायक पर आरोप सिद्ध हुए हैं। अनुशासनिक कार्रवाई में सिद्ध आरोपों की गंभीरता और बैंक संचालक मंडल एवं उप्र सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अनुमोदन पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निलंबित बैंक कर्मी को बर्खास्त कर दिया है।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि खजुरिया शाखा के कैशियर मुकेश नायक पर बैंक की 56,13,200 धनराशि के गबन का आरोप था। इसकी विभागीय एवं डीआरसीएस सहकारिता लखनऊ से जांच कराई गई। इसमें गबन के आरोप की पुष्टि हुई। आरोपी बैंक कर्मी से गबन की धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी को बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अनुपस्थिति नहीं हुए। इस पर गठित समिति के निर्णय पर आरोपी मुकेश नायक को उप्र सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम 84(1)(छ) के तहत बर्खास्त कर दिया गया।