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वाणिज्य कर बकाया होने पर एसएफसी का बैंक खाता सीज

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लखीमपुर खीरी। राज्य आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) कार्यालय मुड़िया मंदिर पर पांच करोड़ से ज्यादा का वाणिज्य कर बकाया होने के मामले में आरसी जारी होने के बाद एसडीएम सदर डॉ. अरुण कुमार सिंह ने एसएफसी का बैंक का खाता सीज कर दिया है। सोमवार को संग्रह अमीन राजेंद्र वर्मा ने आरसी की प्रति एसएफसी के जिला प्रबंधक और इंडियन बैंक को तामील करा दी है।
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एसएफसी पर वर्ष 2008-09 का वाणिज्य कर बकाया चला आ रहा है। उस वक्त भी विभाग ने वसूली के लिए नोटिस और आरसी की कार्रवाई की थी। तब एसएफसी ने हाईकोर्ट में वाद दायर कर मामले में स्टे हासिल कर लिया था। काफी समय सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में वाणिज्य कर विभाग के आगे एसएफसी की दलीलें काम नहीं आईं, जिससे एसएफसी को हाईकोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग ने पांच करोड़ से अधिक बकाया कर की वसूली के लिए आरसी जारी कर डीएम को पत्र भेजा था। इसके बाद तहसील प्रशासन ने एसएफसी पर बकाया धनराशि चार करोड़ 71 लाख 34 हजार 522 रुपये समेत अन्य कर की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में अभी एसएफसी के इंडियन बैंक के एक खाते से धनराशि के आहरण पर रोक लगा दी गई है।
उधर, एसएफसी के जिला प्रबंधक चौधरी मंसूर अहमद ने बताया कि काफी पुराना मामला है। वाणिज्य कर विभाग की आरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील वाद दायर किया गया है।
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