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Lakhimpur Kheri News: वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली के तहत पंजीकरण होगा आजीवन वैध

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लखीमपुर खीरी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों की बैठक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में बृहस्पतिवार को हुई। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने कहा कि सभी व्यापारी, दुकानदार वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली के तहत शीघ्र ही श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा लें। यह पंजीकरण आजीवन वैध होगा। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर जाकर ‘Entrepreneur’ सेक्शन में लॉगिन कर पंजीकरण किया जा सकता है।
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उन्होंने जानकारी दी कि जिन दुकानों, उद्योगों या सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण नहीं होगा, उन पर उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1963 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखा जाए। इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीपाल जैन, प्रदेश संरक्षक धर्मचंद जैन, जिला उपाध्यक्ष केवल कुमार गुलाटी, जिला महामंत्री देवेश गुप्ता, धीरज मेहरोत्रा, विकास धमेजा, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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